sermons church in bangalore

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जागृति (पुनरुत्थान), ऐसा कुछ पुनः जागृत करना जो मृत हो चुका है |आज के युग में चर्च के जीवन काल में जो मृत हो चुका है उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है | परमेश्वर एक असामान्य रीति से आकर अपनी उपस्थिति एवं शक्ति का अनुभव करवाता है, जिसे हम चर्च में सामान्य रूप से अनुभव करते है | इसे हम परमेश्वर से भेंट कहते है| परमेश्वर की हर भेंट, परमेश्वर का निवास बन जाना चाहिए, परमेश्वर का चलन बन जाना चाहिए | परमेश्वर का चलन चर्च से परे जाकर समूहों, नगरों एवं राष्ट्रों में होना चाहिए | आज के कार्यक्रम में हम सीखेंगे कि हमारे बीच में जागृति (पुनरुत्थान) हेतु परमेश्वर के अच्छे कार्य कैसे हो सकते हैं, एवं जागृति (पुनरुत्थान) की आग को कैसे फैलाया जा सकता है |
बैंगलोर में ऑल पीपल्स चर्च, यीशु मसीह में विश्वासियों की आत्मा से भरी, शब्द-आधारित, बाइबल-विश्वास करने वाली मसीही सहभागिता है, जो उनकी उपस्थिति और अलौकिक शक्ति को परिवर्तन, उपचार, चमत्कार और उद्धार लाने की अधिक इच्छा रखते हैं। हम पूर्ण सुसमाचार का प्रचार करते हैं, विश्वासियों को मसीह में अपना नया जीवन जीने के लिए सुसज्जित करते हैं, परमेश्वर की सभा में करिश्माई और पेंटेकोस्टल अभिव्यक्तियों का स्वागत करते हैं, और सभी मसीही चर्चों में एकता को मजबूत करने में सेवा करते हैं। मसीह के शरीर में सभी विश्वासियों को मजबूत करने के लिए सभी मुफ्त संसाधन, उपदेश, दैनिक भक्ति और मुफ्त ईसाई पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। अधिक सुसज्जित करने के लिए, कृपया एपीसी बाइबल कॉलेज देखें।
© ऑल पीपुल्स चर्च एंड वर्ल्ड आउटरीच, बैंगलोर, इंडिया
ऑल पीपुल्स चर्च एक पंजीकृत निकाय है, जो सब रजिस्ट्रार, बैंगलोर, कर्नाटक राज्य, भारत, पंजीकरण संख्या 110/200102 के साथ पंजीकृत है।

विशेष सलाह
यीशु मसीह, उनके उपदेश और बाइबल की शिक्षाएँ सभी लोगों के लिए हैं। जब आप APC चर्च सेवाओं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और APC के संसाधनों (जिसमें यह वेबसाइट भी शामिल है) का उपयोग करते हैं, तो आप इसे अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से कर रहे हैं; यह जानते हुए कि APC लोगों के विश्वास को यीशु मसीह, उनके उपदेशों और बाइबल की शिक्षाओं में मजबूत करने में सहायता करता है। यह सलाह भारत के कुछ हिस्सों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ मौलिक स्वतंत्रताएँ और मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जो न्यायसंगत हैं। भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जिनमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्र रूप से स्वीकारोक्ति, आचरण और प्रचार करने का अधिकार, तथा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपायों का अधिकार शामिल हैं।